योजना के तहत युवाओं को ₹1 लाख से ₹25 लाख तक का रियायती दर पर ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है।
आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए, आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, और पारिवारिक वार्षिक आय 12 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
रियायती दर पर ऋण, ऋण पर सब्सिडी, व्यवसाय प्रबंधन और वित्तीय योजना का प्रशिक्षण, विशेषज्ञों की मदद, और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत समर्थन।
आधार कार्ड, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, व्यवसाय योजना, बैंक खाता विवरण, पासपोर्ट आकार के फोटो, जाति प्रमाण पत्र।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें, बैंक में जाकर संपर्क करें, आवेदन पर निर्णय 6 सप्ताह के भीतर, और स्वीकार होने पर एक महीने के भीतर राशि खाते में भेजी जाएगी।
यह योजना राज्य में रोजगार सृजन का एक महत्वपूर्ण साधन है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करती है।