बिहार उद्यमी योजना का उद्देश्य बिहार के युवाओं और विशेष वर्गों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे नए उद्यम शुरू कर सकें और व्यवसाय को सफल बना सकें।
योजना के तहत, 10 लाख रुपये तक के ऋण और 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने में आर्थिक मदद मिलती है।
योजना के लिए पात्रता में बिहार का निवासी होना, आय प्रमाणित होना, और विशेष वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और युवाओं का शामिल होना आवश्यक है |
लाभार्थियों को सरकारी ऋण, सब्सिडी, व्यवसायिक समर्थन, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे व्यवसाय की सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
आवेदन के लिए बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होता है, आवश्यक दस्तावेज के साथ भरकर बैंक शाखा या ऑनलाइन जमा करना होता है।
योजना के तहत विभिन्न उद्योगों के लिए ऋण प्रदान किया जाता है जैसे बांस की वस्तु निर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन असेंबलिंग, कृषि उपकरण निर्माण, और बेकरी उत्पाद।
यह योजना न केवल नए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है, बल्कि रोजगार सृजन, आर्थिक सशक्तिकरण, और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी योगदान देती है।